जुबिली न्यूज डेस्क नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की बिना ठोस आधार के गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताते हुए हवाई अड्डा और प्रवर्तन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कानूनी सलाह और व्यावहारिक सोच के बिना कोई भी कार्रवाई न करें। कोर्ट ने कहा कि जल्दबाजी में …
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