जुबिली न्यूज़ ब्यूरो नई दिल्ली. देश की सर्वोच्च अदालत ने यह कहा है कि सिर्फ फिरौती के लिए अगर किसी को अगवा किया गया है लेकिन उसने अपह्रत के साथ कोई जाहिलाना बर्ताव नहीं किया है तो किडनैपर को उम्रकैद की सज़ा नहीं दी जा सकती. जस्टिस अशोक भूषण और …
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