जुबिली न्यूज डेस्क देश की शीर्ष अदालत ने दहेज उत्पीडऩ के मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जालिम मर्द रहम के हकदार नहीं हो सकते। यह टिप्पणी चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान की। एक महिला से …
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