न्यूज डेस्क राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक (मुस्लिम महिला-विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही अब यह कानून बन गया है। इस कानून के तहत अब तीन तलाक देने के दोषी पुरुष को तीन साल की सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही पीडि़त महिला …
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