जुबिली न्यूज डेस्क इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि एक विवाहित महिला अपने पति के प्रति काफी पजेसिव (अंकुश रखने वाली) होती है। वह उसे किसी के साथ शेयर नहीं सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी करते हुए निचली अदालत के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति सुशील …
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