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झारखंड में हुए मॉब लिंचिंग केस में एक नया मोड़ आ गया है। इस केस में झारखण्ड पुलिस ने आरोपियों पर लगी हत्या की धारा को हटा दिया है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों ने मृतक तबरेज की जो रिपोर्ट दी है। उसमें उसकी मौत का कारण तनाव और कार्डियक अरेस्ट बताया है। पुलिस इसी आधार पर चार्जशीत दाखिल करेंगी। पुलिस के इस फैसले से आरोपियों पर लगी हत्या की धारा 302 हट जाएगी और उनको मौत की सजा नहीं हो पाएगी।
बता दें की करीब चार महीने पहले झारखंड के सरायकेला खरसावां में चोरी के कथित आरोप में भीड़ द्वारा पीटे गये तबरेज अंसारी की मौत हो गयी थी। इस घटना में पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत 11 आरोपियों पर मामले दर्ज किया था जिसे खारिज कर दिया है। पुलिस ने अंसारी की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया था।
इससे पहले पुलिस ने बताया था कि तबरेज अंसारी की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि, डॉक्टरों ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा कराई थी उसमें कहा गया था कि अंसारी के सिर की हड्डी टूटी थी। इसी वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई।
वहीं, इस साल जून में हुई इस घटना में तबरेज के दो साथी भागने में कामयाब हो गए थे। मारपीट की घटना के एक हफ्ते बाद अंसारी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। जबकि पुलिस ने तबरेज की हत्या के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था।
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