जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. दिल्ली यूपी सीमा पर चल रहे किसानों के धरने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार से दो हफ्ते के भीतर मसले का हल निकालने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को धरने का अधिकार है लेकिन ट्रैफिक को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है.न किसानों को पूरा अधिकार है कि वह प्रदर्शन करें लेकिन सड़कों पर आवाजाही को रोका नहीं जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 20 सितम्बर को अगली सुनवाई करेगी. कोर्ट ने केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्ट कहा है कि आपको बहुत समय दिया जा चुका है, अब और समय नहीं दिया जा सकता. इस मसले का हल निकालिए ताकि आम लोगों को परेशानी नहीं हो.

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सरकार किसानों को लगातार समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारियों में ज़्यादातर बड़ी उम्र के किसान हैं. कोर्ट में दिए हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि किसानों को बताया गया है कि सड़क को जाम कर बैठना अवैध काम है.
सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया है कि गाज़ियाबाद और दिल्ली के बीच महाराजपुर और हिंडन सड़कों के माध्यम से सुचारू यातायात के लिए डायवर्जन बनाया गया है. एनएच 24 को किसानों ने रोक रखा है.
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमा पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट नव कहा है कि प्रदर्शन की वजह से दूसरों के जीवन में बाधा नहीं पड़नी चाहिए. प्रदर्शनकारी अगर सरकार की नीतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें अपना गाँव बनाकर प्रदर्शन करना चाहिए. उन्हें विरोध का अधिकार है लेकिन दूसरों के रास्ते को बाधित नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले को हल करने के लिए दो हफ्ते का वक्त और दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केन्द्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किये हैं. इस जनहित याचिका में बताया गया है कि नोयडा से दिल्ली तक की यात्रा में 20 मिनट का समय लगता है लेकिन सड़क जाम की वजह से इस सफ़र में दो घंटे का समय लगता है.
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