Saturday - 6 January 2024 - 4:08 PM

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा मुख्तार अंसारी के इस मामले को सुनें

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से बहुजन समाज पार्टी के विधायक और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार की सुरक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. इस याचिका में अफशां अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके पति को उत्तर प्रदेश की जेल में जान का खतरा है. सुप्रीम कोर्ट ने अफशां अंसारी से कहा है कि इस सम्बन्ध में सम्बंधित हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से भी इस मामले में तेज़ी से सुनवाई करने को कहा है.

उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था. मुख्तार अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में उन्हें जान का खतरा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यूपी जेल में शिफ्ट करने का आदेश करने के साथ ही यूपी की योगी सरकार को उनकी सुरक्षा करने का निर्देश दिया था.

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मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह कहा कि उनके पति को उत्तर प्रदेश में जेल के भीतर और बाहर दोनों जगह जान का खतरा है. पेशी पर अदालत जाते वक्त भी उन पर हमला किया जा सकता है. अफशां अंसारी के वकील कपिल सिब्बल की बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अफशां अंसारी से कहा कि वह अपनी याचिका लेकर हाईकोर्ट जाए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से भी कहा कि वह इस मामले में तेज़ी से सुनवाई करें और सारी बातों को समझें.

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