जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की गुहार टालते हुए नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल सरकार को उम्मीद थी कि कोर्ट से उनको राहत मिलेगी लेकिन फिलहाल कोर्ट ने स्टे नहीं दिया लेकिन आज सिर्फ नोटिस जारी किया है।

बता दे कि दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी । दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 400 लोगों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया था ।
बताया जा रहा है कि ये सभी लोग दिल्ली सरकार से जुड़े थे। उनमें कॉरपोरेशन, बोर्ड और पीएसयू में नियुक्त थे। ये लोग सीधे तौर पर सरकार से ही जुड़े थे। बयान में कहा गया है कि इन लोगों की तैनाती में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया था, जिस वजह से इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है।राज्यपाल द्वारा उठाये गए इस कदम से एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में घमासान मच गया था। दोनों के बीच तनातनी भी बढ़ गई थी। बताया जा रहा है कि इनकी तैनाती किसी सक्षम प्राधिकरण के बिना ही कर दी गई थी।
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