जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में सेक्स वर्कर को राशन न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल कुछ दिनों पहले यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने राज्य में सेक्स वर्करों को चिन्हित करके उन्हें राशन देने के लिए कहा था मगर 4 हफ्तों बाद भी यूपी सरकार सेक्स वर्करों को चिन्हित तक नहीं कर पाई। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है।
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को सेक्स वर्कर के मामले में हलफनामा देकर उनकी हालत के बारे में जानकारी देने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने जब पूछा कि आप किस तरह सेक्स वर्करों को राज्य किस तरह खाना पहुंचा रहे हैं तो सरकार की तरफ से कोई भी ठोस जवाब मिला।
जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहते हैं लेकिन आपने अभी तक NACO या किसी एजेंसी से बात की। न ही आपने 4 हफ्तों में सेक्स वर्कर को चिन्हित किया है। यूपी सरकार से कोर्ट ने बेहतर काम काम के आदेश देते हुए जल्द से जल्द सेक्स वर्कर को चिन्हित करने के आदेश दिए हैं।
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