ठाकरे को राहत, SC ने कहा-शिवसेना पर अभी फैसला न ले चुनाव आयोग

जुबिली स्पेशल डेस्क

मुंबई। महाराष्ट्र में हुए सियासी संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही वहां पर शिंदे गुट ने किसी तरह से नई सरकार बना ली हो लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है।

गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग से शिंदे गुट की अर्जी पर अभी कोई फैसला न लेने के लिए कहा है।

अब इस पूरे मामले पर सोमवार को कोई फैसला आ सकता है। इसके आलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो 8 अगस्त को फैसला करेगी कि मामले को सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ

विधायकों की अयोग्यता की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने सिब्बल से पूछा कि राजनीतिक पार्टी की मान्यता को ये मामला है इस में हम दखल कैसे दे? चुनाव आयोग में ये मामला है। इस पर सिब्बल ने कहा कि मान लीजिए कमीशन इस मामले में एक फैसला देता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता पर फैसला देता है. तो फिर क्या होगा? सिंघवी ने कहा की पहले अयोग्यता पर फैसला आना चाहिए।

सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट के वकीलों ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने पद से इस्तीफा दे दिया था और राज्य को लंबे समय तक सरकार के बिना नहीं रखा जा सकता था। यही नहीं शिंदे गुट ने कहा कि उनके पास बहुमत है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मसले को संवैधानिक बेंच में भेजना जरूरी नहीं है। यह बेंच भी मामले की सुनवाई कर सकती है।

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