Wednesday - 10 January 2024 - 7:57 AM

जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजों के खिलाफ राजस्थान सरकार ला रही ये विधेयक

जुबिली न्यूज डेस्क

राजस्थान की गहलोत सरकार जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों पर नकेल कसने जा रही है। जी हां गहलोत सरकार इसके लिए एक विधेयक लाने जा रही हैं। इसके बाद ऐसा करने वालों पर कठोर कारवाई की जाएगी।

दरअसल सरकार राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग ऑर्डिनेंस-1949 के स्थान पर राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग (प्रिवेंशन) विधेयक- 2021 लाने जा रही है। इसमें ऑनलाइन जुआबाजी और सट्टे को रोकने के कठोर प्रावधान किए गए हैं।

राज्य सरकार ने गृह विभाग के विधेयक को कैबिनेट ने सरकुलेशन के माध्यम से मंजूरी दे दी है। और अब मौजूदा विधानसभा सत्र में विधेयक को पेश कर सकती हैं।

इस विधेयक के जरिए जुआबाजी को रोकने के लिए अलग-अलग धाराओं में सजा की अवधि एवं आर्थिक दंड में बढ़ोतरी के प्रावधान में किये गये हैं। ये नया विधेयक राजस्थान पब्लिक गेम गैंबलिंग ऑर्डिनेंस-1949 का स्थान लेगा। इस मामले में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होती है।

गौरतलब है कि राजस्थान में पुलिस हर साल जुआ एक्ट के तहत 50 हजार से ज्यादा लोगों पर मामले दर्ज करती है। इनमें हजारों लोग पकड़े जाते हैं। अभी ये कार्रवाई राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश-1949 के तहत की जाती है।इसमें जुआ या सट्टे का अड्डा चलाने वालों के खिलाफ अलग से कठोर कार्रवाई के प्रावधान नहीं हैं। लेकिन नए विधयेक में इन सभी पर कड़ी सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

बता दें कि राजस्थान में जुआ-सट्टा खेलना आम है। इनके खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जाती है। यही नहीं पुलिस पर कई बार जुआरियों और सटोरियों के साथ मिलीभगत के आरोप भी लगाये जाते रहे हैं। उदयपुर में तो इस मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है।

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