प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा, बलात्कार केस में ठहराया गया था दोषी
हासन से पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत दोषी करार दिया।
फैसले के दौरान प्रज्वल अदालत में भावुक होकर रो पड़े। कोर्ट ने ₹10 लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें से ₹7 लाख पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश है। यह सजा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।