जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने प्री प्रायमरी और प्रायमरी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेज़ पर रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल अब ऑनलाइन क्लास नहीं चला सकेंगे. छठी क्लास और उसके आगे की कक्षाओं को ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए एनसीईआरटी की तरफ से कोविड-19 को लेकर तैयार गाइड लाइन का पालन करना होगा.

छठी से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास 30 मिनट से लेकर 45 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी. शिक्षा विभाग का आदेश है कि बच्चो को ऑनलाइन क्लास की रिकार्डिंग भी भेजी जाए. यह आदेश इसलिए दिया गया है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो. जो बच्चा किसी वजह से क्लास में शामिल न हो पाया हो वह भी रिकार्डिंग देखकर अपनी पढ़ाई कर ले.
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शिक्षा विभाग का कहना है कि पहली क्लास से पांचवीं तक के बच्चों को घंटों मोबाइल- लैपटॉप और दूसरी डिवाइस के ज़रिये घंटों ऑनलाइन क्लास करने से स्वास्थ्य के मद्देनज़र काफी नुक्सान उठाना पड़ रहा था. शिक्षा विभाग का कहना है कि पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य भी ज़रूरी है. बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र ही प्री प्रायमरी और प्रायमरी के बच्चों की ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाईं गई है. छठी क्लास से आगे के बच्चों की पढ़ाई के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसका पालन सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को करना होगा.
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