जुबिली न्यूज डेस्क
लखनऊ। कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में महिलाएं रात्रिकालीन पाली (Night Shift) में भी काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसंपर्क टीम द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि घर से लेकर कार्यस्थल तक महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक (UP Factories Amendment Bill) को अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में मंज़ूरी दिए जाने के बाद सरकार ने यह निर्णय लागू किया है।
अब महिलाएं शाम 7 से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी
नए प्रावधानों के तहत महिलाएं अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें लिखित सहमति देनी होगी।यह सहमति राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत (registered) कराई जानी अनिवार्य है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय, सीसीटीवी निगरानी, महिला सुरक्षा गार्डों की तैनाती और निःशुल्क परिवहन सुविधा अनिवार्य होगी।
ओवरटाइम सीमा बढ़ी, अब 144 घंटे प्रति तिमाही
राज्य सरकार के अनुसार, महिलाओं के लिए ओवरटाइम की सीमा को 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है।इन अतिरिक्त घंटों के लिए महिलाओं को दोगुनी मज़दूरी दर (double wage rate) से भुगतान किया जाएगा।
इस निर्णय से महिला कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में अधिक लचीलापन मिलेगा और वे अपनी सहमति से लगातार छह घंटे तक बिना किसी अंतराल के काम कर सकेंगी।
खतरनाक उद्योगों में भी काम की अनुमति
सरकार ने महिलाओं को अब सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों (Hazardous Industries) में कार्य करने की अनुमति दी है। पहले महिलाओं को केवल 12 श्रेणियों के खतरनाक कार्यों तक सीमित रखा गया था।
इस बदलाव के बाद महिलाएं अब केमिकल, मेटल, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी जैसे जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में भी काम कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला औद्योगिक विस्तार और तकनीकी ज़रूरतों को देखते हुए लिया गया है, ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर सकें।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
योगी सरकार का यह फैसला महिलाओं को समान अवसर (Equal Opportunity) देने और उन्हें कार्यबल में अधिक भागीदारी दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे न केवल महिला रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की औद्योगिक उत्पादकता में भी सुधार होगा।
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