आजम खान को राहत नहीं, सजा के खिलाफ अपील खारिज

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इतना ही नहीं रामपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खान को मिली तीन साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को ठुकरा दिया है और इसके साथ ही रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया।

बता दे कि सपा नेता आजम खान मुश्किलें बढऩे वाली है क्योंकि हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने गुरुवार (27 अक्टूबर, 2022) को दोषी करार दिया था।

सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ा झटका लगा था । हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था है।

अदालत ने सजा देने के साथ ही आजम को जमानत भी दे दी थी । सजा के ऐलान के बाद रामपुर से सपा विधायक आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा था।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को रामपुर में उपचुनाव के लिए जारी होने वाली अधिसूचना को एक दिन के लिए रोक दिया है। रामपुर सेशन कोर्ट 10 नवंबर को  कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने आजम खान को मिली तीन साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया।

इससे पहले कल  कोर्ट ने यह पूछा था कि अगर सेशन कोर्ट आजम खान की सजा पर रोक लगा देता है तो क्या अयोग्यता का मामला खत्म हो जाएगा क्योंकि उस एक्शन का आधार सजा है।

बता दें कि आजम खान ने कथित तौर पर चुनावी भाषण के दौरान भडक़ाऊ बयानबाजी की थी। मामला साल 2019 में लोकसभा चुनाव का बताया जा रहा है।

शिकायतकर्ता आकाशदास सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह कार्रवाई की है। आकाश सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष के अलावा केन्द्रीय चुनाव आयोग को भी सदस्यता रद्द करने की शिकायत भेजी थी।

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