जुबिली न्यूज़ डेस्क
मुंबई कोर्ट ने एक युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत एक साल की सजा सुनाई है।दरअसल एक 20 वर्षीय युवक को कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को आंख मारने और फ्लाइंग किस करने का दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने उस 20 वर्षीय युवक को एक साल की सजा सुनाई है।
बता दें कि 14 साल की पीड़िता ने 29 फरवरी 2020 को अपनी मां को इस बात की जानकारी दी थी कि एक युवक ने उसे ना सिर्फ आंख मारी, बल्कि कई बार फ्लाइंग किस भी किया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

वहीं, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी युवक ने कोर्ट में इस बात का दावा किया कि वो और पीड़िता अलग-अलग समुदाय से है। इसलिए लड़की की मां ने दोनों को आपस में बात करने से रोका। यही नहीं आरोपी युवक ने यह भी बताया कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल झूट हैं और लड़की एवं उसके रिश्तेदार के बीच लगी शर्त की वजह से उसे फंसाया गया है।
इसके अलावा सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसकी मां और जांच अधिकारी से भी इस बारे में पूछताछ की गई। इसके बाद अदालत ने माना कि इन तीनों के बयान दोषी के अपराध को साबित करने के लिए काफी हैं। इसके बाद दोषी को एक साल की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने केस के मौजूदा सबूतों के आधार पर कहा कि आरोपी की तरफ से आंख मारना और फ्लाइंग किस देना पीड़िता का यौन उत्पीड़न है।
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