Wednesday - 21 May 2025 - 11:10 AM

लखनऊ: अब बालकनी में गमला टांगना अपराध, होगा FIR

जुबिली न्यूज डेस्क

लखनऊ – अगर आप अपने घर या फ्लैट की बालकनी में गमले लटकाते हैं, तो अब सतर्क हो जाइए। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत बालकनी में गमला टांगना अब गैरकानूनी होगा। ऐसा करने पर FIR दर्ज की जाएगी।

क्या है LDA का नया नियम?

  • बालकनी की रेलिंग या बाहर की ओर गमला टांगना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

  • यह आदेश सभी रिहायशी अपार्टमेंट्स, सोसाइटियों और मकानों पर लागू होगा।

  • अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और FIR की जाएगी।

ऐसा फैसला क्यों लिया गया?

  • बालकनी से बाहर लटके हुए गमले अक्सर तेज हवा या हलचल से नीचे गिर जाते हैं।

  • इससे राह चलते लोगों को गंभीर चोट या जान का खतरा हो सकता है।

  • एलडीए ने इसे “जन सुरक्षा का मुद्दा” बताया है।

नए आदेश का पालन कैसे करें?

  • गमलों को बालकनी के अंदर की तरफ रखें, बाहर लटकाना पूरी तरह से मना है।

  • हैंगिंग प्लांट्स के लिए दीवार या बालकनी की छत का इस्तेमाल करें।

  • सोसाइटी मैनेजमेंट को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी निवासी नियम न तोड़े।

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