Wednesday - 10 January 2024 - 2:57 PM

लॉकडाउन 4.0 : यूपी में क्या-क्‍या रखनी होगी सावधानी

न्‍यूज डेस्‍क

18 मई से लागू हुए लॉकडाउन-4 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के लोगों को राहत दी है। यूपी में बाजारों को खोलने का फैसला किया है। सभी बाजारों को इस तरह खोलने को कहा गया है कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलें और सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रकार के निर्देशों का पालन कराया जाए।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को देर रात सभी जिलों को भेजा। इसमें लॉकडाउन-4 में लागू होने वाले दिशा-निर्देशों और इसमें दी जाने वाली सहूलियतों के संबंध में स्थिति साफ की गई है।

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यूपी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब सुरक्षा उपायों के साथ सभी प्रकार की इंडस्ट्री को खोलने की छूट है। सभी दुकानें भी सोशल डिस्टेंस और सुरक्षा मानकों के साथ खोली जायेंगी। यदि कोई खरीदार बिना मास्क पहने आता है तो उसे कोई सामान नहीं मिलेगा। सभी बाजारों को ऐसे खोला जाएगा कि अलग-अलग दिन अलग बाजार खुले, सारे बाजार एक साथ नहीं खुलेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन व्यापारियों के साथ बैठक कर रोस्टर जारी करेंगे।

लॉकडाउन-3 में कंटेनमेंट जोन का दायरा तीन किलोमीटर से घटाकर एक किलोमीटर का किया गया था। जिसके अनुसार कोरोना का एक केस आने पर शहरी क्षेत्र में 400 मीटर तक का इलाका और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व ग्राम कन्टेनमेंट जोन में रहेगा। जबकि एक से अधिक केस आने पर संबंधित आवासीय कॉलोनी, मोहल्ला, वार्ड अथवा एक किमी का क्षेत्रफल जो भी बड़ा होगा वह कंटेनमेंट जोन में माना जाएगा। लॉकडाउन-4 में छोटा कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में एक केस में 250 मीटर अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी छोटा हो, एक से अधिक केस पर 500 मीटर का इलाका कंटेनमेंट जोन और उसके बाद 250 मीटर का इलाका बफर जोन होगा।

सार्वजिनक स्थल

  • – सर्वाजनिक स्थानों पर फेसकवर, मास्क लगाना अनिवार्य
  • सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी
  • सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं
  • शादी में अधिकतम 20 लोगों को एकत्र होने की अनुमति
  • अंतिम संस्कार में 20 लोगों को एकत्र होने की अनुमति
  • सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर जुर्माना लगेगा
  • सार्वजनिक स्थनों पर शराब पीने पर प्रतिबंध
  • शराब की दुकानों पर एक-दूसरे के बीच छह फिट की दूरी जरूरी, अधिकतम पांच लोग एकत्र हो सकेंगे

कार्यस्थल

  • कार्य स्थल पर मास्क लगाना जरूरी, वहां पर्याप्त मात्रा में मास्क रखे जाएंगे
  • कार्यस्थल के लिए परिवहन व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी
  • कार्य स्थल पर लंच में एक साथ एकत्र होने की अनुमति नहीं
  • प्रवेश-निकास द्वार के साथ कॉमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश, सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी
  • पूरे कार्यस्थल व प्रसाधन आदि के दरवाजे व हैंडल पर निरंतर सैनिटाइजेशन जरूरी
  • 65 वर्ष और 10 वर्ष के आयु के बच्चों के घर से निकलने पर प्रतिबंध, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में निकलने की अनुमति
  • सरकारी व निजी ऑफिसों के कर्मियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी
  • सामूहिक बैठकें नहीं की जा सकेंगी
  • ऑफिस व कार्यस्थल पर कोविड-19 के लिए अधिकृत हस्पिटल की सूची रखना जरूरी, लक्ष्ण मिलने पर तुरंत भर्ती कराया जाएगा
  • कर्मियों को जरूरत के आधार पर आइसोलेट करने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाना होगा
  • व्यक्तिगत व सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित परिवहन की सुविधा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी
  • समुचित साफ-सफाई व स्वच्छता के संबंध में जरूरी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी

क्या है  मना

  •  सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राएं (मेडिकल इमर्जेंसी को छोड़कर), एयर ऐम्बुलेंस और गृहमंत्रालय की ओर से अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य के लिए यात्रा को छोड़कर।
  • मेट्रो रेल की सेवाएं।
  •  सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान आदि। हां, ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति दी जा सकती है।
  • हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिवाय जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों के उपयोग में लाई जा रही हैं या लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों या फिर क्वारंटीन करने के उपयोग में लाई जा रही हों।
  • बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर चलने वाली कैंटीन आदि और रेस्ट्रॉन्ट-किचन को खाने के सामान की होम डिलिवरी की अनुमति होगी।
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के सभी स्थान। हां, खेल परिसर को और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन दर्शकों को परमिशन नहीं दी जाएगी।
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक।
  • सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।

इन्हें होगी परमिशन:

  • पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करानी होगी, जिससे कि आने वाले सभी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।
  • सभी बाजारों को इस तरह से खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इस बारे में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर व्यवस्था बनाने के लिए विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी
  •  सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडी का रीटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक होगा। फल-सब्जी मंडियों को बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
  • शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
  • रेस्ट्रॉन्ट आदि में केवल होम डिलिवरी की व्यवस्था होगी और मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा और दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
  • स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी।
  • नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमर्जेंसी और आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और समस्त सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
  •  प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को भी खुलने की अनुमति होगी।

वाहनों को संचालन को लेकर गाइडलाइन्स

राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों, बसों को अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अनुमति नहीं है। यानी अभी एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई बस सेवा या किसी तरह का ऐसा वाहन नहीं जा सकता है, जिसमें यात्री सवार हों।

यानी, अगर किसी को उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, बिहार या किसी अन्य राज्य में जाना है, तो मुश्किल होगा। पूरे राज्य में किसी भी चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो ही लोग बैठ सकते हैं। अगर किसी परिवार में दो लोगों के अलावा बच्चे भी हैं, तो फिर दो बच्चों तक की अनुमति दी गई है।

दोपहिया वाहन के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को सफर की इजाजत है, हालांकि अगर पीछे महिला बैठी होगी तो मंजूरी मिलेगी. दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। वाहनों में सफर करने वालों को मास्क पहनना जरूरी होगा।

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