न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। अगर आप अक्सर अपने दो पहिया वाहन से नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं तो आपको जरा सावधान रहना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से संसद में बताया गया कि अगर नेशनल हाईवे पर सर्विस लेन मौजूद है।
फिर भी कोई स्थानीय निवासी अपने दो पहिया, ट्रैक्टर और पशुओं से खीचें जाने वाले वाहन के जरिए नेशनल हाईवे से गुजरता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना कार पर लगाने वाले जुर्माने का 50% होगा।
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अगर नेशनल हाईवे के किनारे सर्विस लेन नहीं है, तो उस स्थिति में स्थानीय निवासियों को दोपहिया, तीन पहिया, ट्रैक्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर और पशुओं से खीचें जाने वाले वाहन से नेशनल हाईवे से गुजरने पर किसी तरह की फीस नही ली जाएगी।

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नेशनल हाईवे बनाते समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की जिम्मेदारी होती है कि वो हाईवे के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए एक सर्विस लेन बनाएं, जिससे वहां के स्थानीय निवासियों को बार- बार टोल प्लाजा से होकर न गुजरना पड़े। जहां सर्विस लेन नहीं मौजूद होती है, वहां स्थानीय निवासियों के टोल प्लाजा से गुजरने पर कोई फीस नहीं लगती है।
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