जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने आज चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये हत्याकांड साल 2008 में हुआ था। पांचवे दोषी को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। इस पूरे मामले में कोर्ट ने कहा कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए दोषियों को मौत की सजा नहीं दी गई।

रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है जबकि पांचवें दोषी अजय सेठी को उनकी मदद करने के लिए तीन साल की सजा दी गई है।
बता दें कि 25 वर्षीय पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे में न्यूज में प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती थी और उनकी हत्या 30 सितंबर 2008 को हुई थी।
मीडिया रिपोट्र्स की माने तो एक बार ब्रेकिंग न्यूज के चलते उनको आफिस में रूकना पड़ा था और फिर वे सुबह 3.03 बजे झंडेवालान दफ्तर से निकलीं। वे अपनी कार में बैठीं और वसंत कुंज के लिए घर चल दीं लेकिन उसके बाद उनके साथ जो हुआ था शायद उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा और देर रात में डकैती की कोशिश करने वालों ने बेरहमी से उनकी जिंदगी खत्म कर दी।
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