इस मामले में आजम खान को SC से मिली बड़ी राहत

जुबिली न्यूज डेस्क

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत आजम खान की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट की ओर से संचालित यूनिवर्सिटी की जमीन पर प्रशासन को कब्जे की मंज़ूरी दी गई थी।

यह विश्वविद्यालय सपा नेता आजम खान की अगुवाई वाले मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से संचालित की जाती है।

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आजम खान पर दर्ज कई मामलों में से एक चर्चित मामला जौहर यूनिवर्सिटी का भी था।

जमीदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के सीलिंग के नियम के तहत कोई भी शख्स, परिवार या संस्था 12 एकड़ से अधिक बिना जमीन बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के नहीं रख सकती है।

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प्रशासन का पक्ष है कि जौहर यूनिवर्सिटी को 12 एकड़ से अधिक भूमि देने में उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रशासन के इसी निर्णय को बरकरार रखा, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

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