प्रमुख संवाददाता
लखनऊ. रमज़ान के दौरान गाज़ीपुर की मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अज़ान पर रोक लगाए जाने के मामले पर बसपा सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार का जवाब तलब किया था. यूपी सरकार ने अदालत से तीन दिन का समय माँगा था. यूपी सरकार ने आज अपना जवाब दाखिल कर दिया है.

महाधिवक्ता मनीष गोयल ने हाईकोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि यूपी सरकार लॉक डाउन के दौरान बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है. उन्होंने कहा कि डीएम गाजीपुर ने मार्च से ही सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने सांसद अफजाल अंसारी के आरोपों को निराधार बताते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की.
महाधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 5 मई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये इस मामले की सुनवाई होगी. बसपा सांसद अफज़ल अंसारी भी अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगे. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी.
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