हाईकोर्ट का आदेश पलटा, फिरोजाबाद में रामलीला पर नहीं लगेगी रोक

जुबिली न्यूज डेस्क 

यूपी के फिरोजाबाद ज़िले के टूंडला में चल रही 100 साल पुरानी रामलीला पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चूंकि समारोह शुरू हो चुका है, इसलिए रामलीला जारी रहेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी शर्त रखी कि इस आयोजन से छात्रों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट की बेंच (जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह) ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि –

  • यह आयोजन पिछले 100 वर्षों से लगातार होता आ रहा है, तो आखिरी समय में याचिका क्यों दायर की गई?

  • छात्रों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को कदम उठाने चाहिए।

  • इस तरह के आयोजनों के लिए वैकल्पिक विकल्प तलाशना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है।

हाईकोर्ट में क्या था मामला?

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि टूंडला स्थित जिला परिषद विद्यालय के खेल मैदान का उपयोग रामलीला आयोजन (शाम 7 से 10 बजे) के लिए किया जा रहा है। इसके चलते बच्चों को खेल के मैदान से वंचित होना पड़ रहा है।हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रामलीला आयोजन पर रोक लगा दी थी।

हाईकोर्ट आदेश के बाद फैला तनाव

सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामलीला मंचन रुकवा दिया गया। इसके चलते टूंडला में लोगों में गुस्सा और तनाव फैल गया। कई जगह विरोध के हालात भी बने।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए कहा कि –

  • रामलीला फिलहाल जारी रहेगी।

  • छात्रों की पढ़ाई और सुविधा का ध्यान रखा जाए।

  • यूपी सरकार, जिला प्रशासन और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

  • इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर 2025 को होगी।

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