जुबिली स्पेशल डेस्क
दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चला गया है, जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप (GRAP) का चौथा चरण लागू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।
GRAP-4 के तहत क्या-क्या रहेगा बंद?
ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में सभी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही स्टोन क्रशर (पत्थर तोड़ने) से जुड़े सभी काम बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, प्रदूषण के असर को देखते हुए पांचवीं कक्षा तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाए जाएंगे, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कक्षाएं होंगी।
GRAP के चार चरण क्या हैं?
ग्रैप के तहत कुल चार चरण तय किए गए हैं।
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पहला चरण: AQI 201 से 300 के बीच
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दूसरा चरण: AQI 301 से 400 के बीच
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तीसरा चरण: AQI 401 से 450 के बीच
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चौथा चरण: AQI 450 से ऊपर होने पर लागू किया जाता है
फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में हालात बेहद खराब बने हुए हैं और लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति में सुधार आने तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी।
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