Thursday - 29 May 2025 - 8:30 PM

दिल्ली पब्लिक स्कूल फीस विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स की याचिका पर DPS को भेजा नोटिस

जुबिली न्यूज डेस्क 

दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS), द्वारका में फीस विवाद को लेकर अभिभावकों द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने डीपीएस सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अभिभावकों ने स्कूल की फीस नीति पर उठाए सवाल

यह याचिका दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में स्कूल द्वारा फीस वसूली के तरीके और बढ़ोत्तरी पर सवाल उठाए गए हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन द्वारा असमान्य रूप से अधिक फीस वसूली की जा रही है, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में मांगा स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए स्कूल प्रशासन और अन्य संबंधित संस्थानों से कहा है कि वे चार सप्ताह के भीतर अपना लिखित जवाब दाखिल करें। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई में अभिभावकों की चिंताओं पर गौर करेगा।

ये भी पढ़ें-अब दूसरा गाल नहीं, जवाब मिलेगा : शशि थरूर

शिक्षा के अधिकार और पारदर्शिता पर बहस

इस मामले ने एक बार फिर निजी स्कूलों की फीस नीति और पारदर्शिता को लेकर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम कई अन्य स्कूलों के लिए भी संदेशात्मक माना जा रहा है कि शिक्षा के अधिकार के तहत अभिभावकों की आवाज़ को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

Radio_Prabhat
English

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com