Delhi Government Vs Centre : नये अध्यादेश के अनुसार ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामलों में LG ही ‘बॉस’

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार की रात बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई है।

इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के माध्यम से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ही अब कोई फैसला ले सकते हैं।

इस नये अध्यादेश ने केजरीवाल सरकार की एक बार नींद उड़ाकर रख दी है। अध्यादेश पर गौर करे तो इसमें लिखा गया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधायिका के साथ।

दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं। विदेशी और तमाम ऑफिस हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, अध्यादेश से साफ है कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए यही लोकतंत्र का सम्मान है. अरविंद केजरीवाल को पावर देने के डर से केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है।

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