जुबिली स्पेशल डेस्क
प्रयागराज। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में दर्ज यौन शोषण के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
यह फैसला मंगलवार को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, “किसी को एक दिन, दो दिन, या तीन दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता है… लेकिन पांच साल तक नहीं। आप पांच साल से रिश्ते में हैं, यह तर्क नहीं चल सकता कि आपको लगातार भ्रमित किया गया।”
क्या है पूरा मामला?
27 वर्षीय क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ 6 जुलाई 2025 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक महिला की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। महिला का आरोप है कि यश दयाल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और बाद में शादी से इनकार कर दिया।
एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (झांसा देकर यौन संबंध बनाना) के तहत दर्ज की गई है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि यश दयाल के अन्य महिलाओं से भी संबंध थे, और उसने बार-बार शादी को टालते हुए उसे धोखे में रखा।
शिकायतकर्ता महिला ने इस मामले की शुरुआत 21 जून को मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर की थी, जिसके बाद केस दर्ज किया गया।
दयाल की याचिका पर कोर्ट की कार्यवाही
एफआईआर दर्ज होने के बाद यश दयाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
लड़की के आरोप क्या हैं?
गाजियाबाद की रहने वाली लड़की का आरोप है कि:
- यश दयाल ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।
- वो दयाल के परिवार से कई बार मिल चुकी है।
- जब शादी की बात आई, तो यश दयाल बचने लगे, जिससे उसे यह केस दर्ज कराना पड़ा।
अब दोनों पक्ष आमने-सामने
एक ओर लड़की ने यौन शोषण और धोखे का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर यश दयाल ने चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाकर मामले को और उलझा दिया है।
अब प्रयागराज और गाजियाबाद पुलिस दोनों अपनी जांच में जुटी हैं।
RCB या BCCI की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।