जुबिली न्यूज डेस्क
बेंगलुरु | कर्नाटक हाईकोर्ट ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फिलहाल संघ के अध्यक्ष रघु राम भट और अन्य पदाधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक अधिकारियों की गिरफ्तारी या किसी कानूनी कार्रवाई पर भी रोक लगी रहेगी।
क्या है मामला?
बुधवार शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की आईपीएल 2024 जीत की विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ उमड़ी। सीमित पास होने के बावजूद हजारों लोग स्टेडियम के बाहर जमा हो गए, जिससे भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 से ज्यादा लोग घायल हुए।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए RCB, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट, और KSCA के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन्हें आयोजन में लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया।
हाईकोर्ट में याचिका
KSCA के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को रद्द करने की मांग की। उनका तर्क था कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसमें उनकी कोई सीधी ज़िम्मेदारी नहीं है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए फिलहाल एफआईआर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करने का आदेश दिया।
निखिल सोसले और अन्य पर कार्रवाई
इस मामले में अब तक चार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले भी शामिल हैं। निखिल को दुबई जाते समय बेंगलुरु एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया।निखिल ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं, और गिरफ्तारी केवल ज़रूरत पड़ने पर की जाएगी।घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने सीएम सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव गोविंदराज को तत्काल पद से हटा दिया। यह कदम उस वक़्त उठाया गया जब आयोजन की राजनीतिक रूप से जवाबदेही तय करने की मांग बढ़ रही थी।
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अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने साफ किया है कि सभी पक्ष जांच में सहयोग करें। अगली सुनवाई में तय होगा कि एफआईआर रद्द की जाएगी या नहीं।