बच्चों का यौन शोषण करने वाले को मिलेगी सजा-ए-मौत, POCSO एक्‍ट के बदलाव

जुबिली पोस्ट ब्यूरो

नई दिल्ली। केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने वाले पॉक्सो कानून में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। अब बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को मृत्युदंड देने का प्रावधान शामिल किया।

अधिकारियों ने बताया कि बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून में संशोधन में बाल पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा कि इन संशोधनों से बाल यौन उत्पीड़न पर अंकुश लगने की उम्मीद है क्योंकि कानून में शामिल किए गए मजबूत दंडात्मक प्रावधान निवारक का काम करेंगे।

सरकार ने कहा कि इसकी मंशा परेशानी में फंसे असुरक्षित बच्चों के हितों का संरक्षण करना तथा उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की है। संशोधन का उद्देश्य बाल उत्पीड़न के पहलुओं तथा इसकी सजा के संबंध में स्पष्टता लेकर आने का है।

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