जुबिली स्पेशल डेस्क
ईडी अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शेख शहाजहां को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सीबीआई को नहीं सौंपा।
स्थानीय मीडिया के अनुसार सीबीआई की टीम शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के साथ पहुंची थी लेकिन उनको निराश तब हाथ लगी जब उनको वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और माना जा रहा है कि कल यानी छह मार्च को सुनवाई हो सकती है।
पश्चिम बंगाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायणन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर कहा था कि हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं और केस पेपर और शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने को कहा है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि जो प्रक्रिया उसको फालो करे। कहने का मतलब है कि तय प्रक्रिया के आगे बढ़ें।बता दे कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने कहा, “उसे गिरफ्तार ही रहने दो।
अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं। वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए, आप सोमवार को आइए। हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है।”
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