जुबिली न्यूज डेस्क
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस दौरान सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर सुनिश्चित कराने के लिए एक अहम फैसला लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान वाले दिन सभी कर्मचारियों को पेड लीव (सवेतन अवकाश) दिया जाएगा, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर कहा है कि चुनाव की तिथि पर सभी सरकारी, निजी, औद्योगिक, व्यापारिक और अन्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी दी जाए। यह आदेश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी के तहत लागू किया गया है।
छुट्टी के दिन वेतन नहीं काटा जाएगा
कानून के अनुसार, मतदान के दिन दी जाने वाली छुट्टी पूरी तरह से पेड लीव होगी, यानी उस दिन कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाएगा। यदि कोई नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है।
बाहर काम करने वालों को भी मिलेगा अवकाश
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य शहर या राज्य में काम करता है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में उसके गृह क्षेत्र में दर्ज है, तो उसे भी मतदान के दिन पेड लीव दी जाएगी। इसका मकसद यह है कि हर नागरिक को स्वतंत्र और सुविधाजनक तरीके से वोट देने का मौका मिले।
दो चरणों में होगा मतदान, उपचुनाव भी साथ में
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे।
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पहला चरण: 6 नवंबर 2025 (गुरुवार)
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दूसरा चरण: 11 नवंबर 2025 (मंगलवार)
इसी दिन यानी 11 नवंबर को ही राज्य की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने दिया सख्त संदेश
भारत निर्वाचन आयोग ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कर्मचारी मतदान से वंचित न रहे। इसके लिए संस्थानों को चुनाव तिथि से पहले ही कर्मचारियों को पेड लीव देने की व्यवस्था करनी होगी।
हर नागरिक का अधिकार है मतदान
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मतदान केवल एक अधिकार नहीं, नागरिक की जिम्मेदारी भी है। आयोग की यह पहल हर वोटर को प्रेरित करती है कि वह आगे आए और लोकतंत्र के इस पर्व में भाग ले।
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