जुबिली न्यूज डेस्क
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म ख़ान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। क्वालिटी बार कब्ज़ा मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद आज़म ख़ान के जल्द जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
जमानत पर सुनवाई
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आज़म ख़ान की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने पैरवी की।
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17 मई 2025 को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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इसके बाद आज़म ख़ान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
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21 अगस्त को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है पूरा मामला?
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21 नवंबर 2019 को बार मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज हुआ।
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आरोप था कि रामपुर हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी के क्वालिटी बार पर कब्ज़ा कर लिया गया।
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इस केस में तत्कालीन चेयरमैन सैयद ज़फर अली जाफ़री, आज़म की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म को भी आरोपी बनाया गया।
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बाद में पुलिस जांच में आज़म ख़ान का नाम भी शामिल कर लिया गया।
रिहाई की संभावना
वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला ने कहा कि इस केस में जमानत मिलने के बाद आज़म ख़ान की जेल से रिहाई की संभावना मजबूत हो गई है। लगभग सभी मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है।