जुबिली न्यूज डेस्क
समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में दोषी पाया है। यह फैसला सोमवार (17 नवंबर) को सुनाया गया।

कोर्ट ने कहा कि दोनों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप साबित हुए हैं। यह केस साल 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराया गया था।
साल 2019 में 6 दिसंबर को रामपुर के सिविल लाइन्स थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वादी का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। एक पैन कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। आरोप था कि इन असत्य और कूटरचित दस्तावेजों का बैंक खातों, इनकम टैक्स और निर्वाचन कार्यों में उपयोग किया गया।
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पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद 7 नवंबर को अदालत ने फैसले की तारीख 17 नवंबर तय की थी। इस बीच, आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। हालांकि, दोषी करार होने के बाद उन्हें कोर्ट में हिरासत में लिया गया और अब सजा की घोषणा के बाद उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वहीं, केस के वादी और बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट में मौजूद रहे।
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