हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, इस मामले में सजा पर रोक

जुबिली न्यूज डेस्क 

इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से सुभासपा विधायक रहे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद मऊ सदर सीट पर होने वाला उपचुनाव टल गया है और अब उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी।

इस मामले में अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पैरवी की, जबकि यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया था।

क्या है मामला?

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने एक जनसभा में विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। इस बयान पर चुनाव आयोग ने केस दर्ज कराया। 31 मई 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास को 2 साल की सजा और 3,000 रुपये का जुर्माना सुनाया था। इसके बाद 1 जून को विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया था।

अब्बास अंसारी ने निचली अदालत के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जहां आज उन्हें राहत मिल गई।

गौरतलब है कि अब्बास अंसारी ने 2022 का विधानसभा चुनाव सुभासपा के टिकट पर जीता था। उस समय सुभासपा और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन था और मऊ सदर सीट ओमप्रकाश राजभर की पार्टी को मिली थी।

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