जुबिली न्यूज डेस्क
उन्नाव रेप मामले में बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 लाख रुपये के मुचलके पर शर्तों के साथ जमानत दे दी है। हालांकि, सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा काटनी है।

दिल्ली में ही रहने का आदेश
हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद सजा को उसकी अपील के निपटारे तक निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत अवधि के दौरान सेंगर दिल्ली में ही रहेंगे और पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा, उन्हें हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करना होगा।
शर्तें और पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य
सेंगर पीड़िता को धमकी नहीं देंगे और अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कराना होगा। हाई कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।
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मामले का पृष्ठभूमि
उन्नाव रेप केस साल 2017 का मामला है, जिसमें सेंगर मुख्य आरोपी थे। विवाद तब गंभीर हो गया जब कथित तौर पर सेंगर के भाई ने पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में पीट-पीटकर मार डाला। निचली अदालत ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह दिल्ली की जेल में बंद हैं।
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