Saturday - 13 December 2025 - 4:34 PM

सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘इन लड़कों को सबक सिखाने की ज़रूरत’, जानें क्यों

जुबिली न्यूज डेस्क

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई BMW हिट-एंड-रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में “इन लड़कों को सबक सिखाने की ज़रूरत है” और इसके लिए माता-पिता भी जिम्मेदार होते हैं, जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए. जी. मसीह की बेंच ने कहा कि आरोपी एक अमीर परिवार से आता है और उसके पिता राजेश शाह, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट से जुड़े रहे हैं। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि रसूख और हैसियत कानून से ऊपर नहीं हो सकती।

‘कुछ समय जेल में रहने दें’

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा,“उसने अपनी मर्सिडीज खड़ी की, BMW निकाली, टक्कर मारी और फरार हो गया। उसे कुछ समय (जेल में) रहने दें। इन लड़कों को सबक सिखाने की ज़रूरत है।” यह टिप्पणी बॉम्बे हाई कोर्ट के 21 नवंबर के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर की गई, जिसमें मिहिर शाह को जमानत देने से इनकार किया गया था।

वकील ने याचिका वापस ली

मिहिर शाह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जमानत याचिका दायर करने की छूट दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

7 जुलाई की घटना, 9 जुलाई को गिरफ्तारी

24 वर्षीय मिहिर शाह पर आरोप है कि 7 जुलाई 2024 को मुंबई के वर्ली इलाके में उन्होंने BMW कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी, जिससे कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई और उनके पति प्रदीप नखवा घायल हो गए। हादसे के बाद मिहिर शाह तेज रफ्तार से बांद्रा-वर्ली सी लिंक की ओर बढ़ा, जबकि महिला कार के बोनट पर फंसी रही। आरोप है कि वह महिला को करीब डेढ़ किलोमीटर तक घसीटता ले गया।

दो दिन बाद 9 जुलाई को मिहिर शाह को गिरफ्तार किया गया। हादसे के वक्त कार में मौजूद उनके चालक राजऋषि को भी उसी दिन हिरासत में लिया गया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी नशे की हालत में था और स्कूटर से टकराने व महिला को घसीटने के बावजूद उसने कार नहीं रोकी। इसी आदेश को मिहिर शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

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