गोवा नाइट क्लब ट्रैजेडी: 25 की मौत, 4 गिरफ्तार, अधिकारी सस्पेंड

जुबिली स्पेशल डेस्क

गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में शनिवार रात लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हादसा रात करीब 12 बजे नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में हुआ, जो राजधानी पणजी से 25 किलोमीटर दूर है। मरने वालों में 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल हैं।

हादसा कैसे हुआ?

फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, आग क्लब के अंदर एक अचानक हुए विस्फोट के बाद फैलनी शुरू हुई। बड़ी संख्या में लोग धुएं में दम घुटने से मारे गए।

  • कई पीड़ित ग्राउंड फ्लोर और किचन में फंस गए

  • क्लब संकरी गलियों में था, जिससे फायर ब्रिगेड मौके तक नहीं पहुंच सकी

  • पानी के टैंकरों को लगभग 400 मीटर दूर रुकना पड़ा, जिससे राहत कार्य में देरी हुई

सभी 25 मृतकों की पहचान पूरी

पीड़ितों में शामिल हैं

  • उत्तराखंड: 5

  • नेपाल: 4

  • झारखंड: 3

  • असम: 3

  • महाराष्ट्र: 2

  • उत्तर प्रदेश: 2

  • पश्चिम बंगाल: 1

  • दिल्ली: 4 (एक परिवार के 3 सदस्य)

  • कर्नाटक: 1 पर्यटक

फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि क्लब में बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड भी फॉलो नहीं किए गए थे, जिसे हादसे का बड़ा कारण माना जा रहा है।

4 गिरफ्तार, मालिकों पर भी FIR

पुलिस ने नाइट क्लब की मैनेजमेंट टीम के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है—

  • चीफ जनरल मैनेजर

  • जनरल मैनेजर

  • बार मैनेजर

  • गेट मैनेजर

क्लब के मालिकों और इवेंट आयोजकों पर भी FIR दर्ज की गई है। 

2023 में नियमों की अनदेखी के बावजूद क्लब को अनुमति देने वाले तीन वरिष्ठ अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं।
सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है—

  • साउथ गोवा कलेक्टर

  • फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डिप्टी डायरेक्टर

  • फॉरेंसिक लैब के डायरेक्टर

कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी।

घायलों का इलाज जारी

6 लोग घायल हुए, जिनमें से 5 अस्पताल में भर्ती हैं—कुछ की हालत गंभीर है।
सरकार ने राहत राशि का ऐलान किया है—

  • मृतकों के परिवार: ₹5 लाख

  • घायलों को: ₹50,000

सभी शवों को संबंधित राज्यों और नेपाल भेजने की व्यवस्था की जा रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुःख व्यक्त किया।

सरकार अब राज्यभर के सभी क्लबों, रेस्टोरेंट्स और इवेंट वेन्यू का सेफ्टी ऑडिट करेगी। बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन करने वाली जगहों पर कार्रवाई होगी।

भाजपा विधायक माइकल लोबो ने दावा किया कि नाइट क्लब को पंचायत ने बिना जरूरी दस्तावेजों के लाइसेंस जारी कर दिया था।
उन्होंने कहा

  • क्लब के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की NOC नहीं थी

  • फायर लाइसेंस भी ठीक से जारी नहीं किया गया

लोबो ने कहा कि गोवा पर्यटन हब है, इसलिए सुरक्षा मानकों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

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