जुबिली न्यूज डेस्क
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े नेटफ्लिक्स शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ पर रोक लगाने और 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी।
कोर्ट ने उठाया सवाल: दिल्ली में केस क्यों?
सुनवाई के दौरान जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने वानखेड़े के वकील संदीप सेठी से सवाल किया कि यह मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में ही क्यों दायर किया गया है? अदालत ने साफ किया कि आपकी शिकायत विचारणीय नहीं है। अगर यह कहा जाता कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बदनामी हुई है, तब मामला विचारणीय हो सकता था।
दोनों पक्षों की दलीलें
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वानखेड़े की ओर से सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने दलील दी कि यह वेबसीरीज दिल्ली समेत पूरे देश में स्ट्रीम की जा रही है, इसलिए यहां मुकदमा दायर किया गया है।
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नेटफ्लिक्स की ओर से मुकुल रोहतगी, जबकि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ओर से हरीश साल्वे पेश हुए।
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सेठी ने कहा कि दिल्ली के दर्शक इसे देख रहे हैं और इससे उनकी मानहानि हो रही है।
कोर्ट ने दिया संशोधन का मौका
हाईकोर्ट ने वानखेड़े की दलीलों पर कहा कि उन्होंने सीपीसी की धारा 9 और अनुच्छेद 37-38 में यह स्पष्ट नहीं किया है कि दिल्ली में मुकदमा कैसे चलेगा। अदालत ने उन्हें संशोधन करने का अवसर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला सूचीबद्ध होने पर आगे की तारीख रजिस्ट्री तय करेगी।
कोर्ट से बाहर वकील का बयान
सुनवाई के बाद वानखेड़े के वकील ने मीडिया से कहा,“हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि हम अधिकार क्षेत्र से जुड़े अनुच्छेद में संशोधन करें ताकि दलीलें कानूनी रूप से मजबूत हो सकें। फिलहाल मामला लंबित रहेगा और संशोधन पूरा होने के बाद आगे की सुनवाई होगी।”
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बता दें कि समीर वानखेड़े पहले एनसीबी (Narcotics Control Bureau) के जोनल डायरेक्टर रह चुके हैं। वे 2021 में आर्यन खान ड्रग्स केस के दौरान सुर्खियों में आए थे। अब नेटफ्लिक्स शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में उनके नाम और छवि को लेकर आपत्तियां जताई गई हैं।