Monday - 22 September 2025 - 10:03 AM

आज से महंगी होंगी ये चीजें, देखें नई GST लिस्ट

देश में आज से जीएसटी सुधार (GST Reforms) लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत कई रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स में छूट दी गई है, जिससे इनके दाम घट गए हैं। वहीं, कुछ उत्पादों और सेवाओं को सीधे 40% के हाई टैक्स स्लैब में शामिल कर दिया गया है, जिसके चलते अब ये सामान पहले से ज्यादा महंगे हो गए हैं।

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। नवरात्रि के पहले दिन से देशभर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) 2.0 लागू हो गया है। सोमवार (22 सितंबर) से लागू इस नए सिस्टम के तहत कई चीजें सस्ती हो गई हैं, तो कुछ सामानों की कीमतें बढ़ गई हैं।

क्या बदला है?

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ तीन प्रमुख स्लैब रह गए हैं 

  • 5%
  • 18%
  • 40% (सिन गुड्स पर लागू)

सिन गुड्स पर झटका

पहले सिन गुड्स पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यह बढ़कर 40% हो गया है। यानी शराब, तंबाकू और लग्जरी सामान जैसे प्रोडक्ट अब पहले से ज्यादा महंगे हो जाएंगे।

सरकार ने सिन गुड्स की परिभाषा और दायरे को और व्यापक कर दिया है। दरअसल, ऐसे सामान या सेवाएं जो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं या उन्हें आर्थिक हानि की ओर ले जाती हैं, इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। इनमें पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और फास्ट फूड्स जैसी चीजें प्रमुख हैं।

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इसके अलावा, जुआ, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं भी अब सिन गुड्स की कैटेगरी में आ चुकी हैं। इन सभी पर अब सीधा 40% जीएसटी लागू होगा।

लग्जरी आइटम्स भी शामिल

सरकार ने इस बार सुपर लग्जरी आइटम्स को भी सिन गुड्स की लिस्ट में डाल दिया है। इनमें बड़ी और लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट, यॉट, हेलीकॉप्टर और कुछ हाई-एंड बाइक्स शामिल हैं। इन पर भी अब भारी टैक्स वसूला जाएगा।

ग्राहकों को राहत

वहीं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें सस्ती हो गई हैं। साबुन, शैम्पू, बेबी डायपर, मंजन, रेजर और आफ्टर-शेव लोशन पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा। कंपनियों ने नई रेट लिस्ट भी जारी कर दी है, जिससे ग्राहकों को पुराने और नए दामों का फर्क साफ नजर आएगा।

हैवी इंजन वाली कारें और बाइक्स

पेट्रोल कार (1200CC से ज्यादा)
डीजल कार (1500CC से ज्यादा)
बाइक (350CC से ज्यादा)

तंबाकू प्रोडक्ट्स

  • गुटखा
  • चबाने वाला तंबाकू
  • सिगरेट
  • छोड़े-बड़े सिगार

इन डिंक्स पर लगेगा ज्यादा टैक्स

  • कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
  • शुगल एडेड कोल्ड ड्रिंक्स
  • कैफीन युक्त ड्रिंक्स

 

 

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