जुबिली स्पेशल डेस्क
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जीएसटी काउंसिल ने टैक्स दरों में बड़ा सुधार किया है। आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए रोजमर्रा की कई चीजों पर जीएसटी घटा दिया गया है। अब नया ढांचा लागू होने के बाद वस्तुएं केवल 5%, 18% और 40% के स्लैब में आएंगी। यह नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
इस फैसले से खाने-पीने की चीजें, कपड़े, मकान निर्माण से जुड़े सामान और शिक्षा से संबंधित उत्पादों पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि, कुछ लग्जरी और हानिकारक उत्पादों के दाम अब और ज्यादा बढ़ जाएंगे।
22 सितंबर से महंगे होने वाले सामान
- पान मसाला
- फ्लेवर्ड/मीठा पानी
- गैर-अल्कोहलिक पेय और कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक
- कैफीन युक्त पेय
- प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक
- कच्चा तंबाकू और तंबाकू अवशेष
- सिगार, सिगरेट, चेरोट, सिगरिलोस
- तंबाकू/निकोटीन उत्पाद (बिना दहन वाले)
- कोयला, ब्रिकेट्स और ठोस ईंधन
- लिग्नाइट
- मेन्थॉल डेरिवेटिव्स
- मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर)
- SUV और लक्जरी कारें
- रिवॉल्वर और पिस्तौल
- निजी जेट, बिजनेस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर
- यॉट