जुबिली न्यूज डेस्क
वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने वाहनों के पंजीयन (Registration Validity) की अवधि 15 साल से बढ़ाकर अब 20 साल कर दी है। यह फैसला देशभर में लागू होगा और इससे करोड़ों वाहन चालकों को सीधा फायदा मिलेगा।
पहले क्या था नियम?
अब तक निजी वाहनों का पंजीयन केवल 15 साल तक ही वैध माना जाता था। 15 साल पूरे होने के बाद वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता था और दोबारा पंजीयन की प्रक्रिया करनी पड़ती थी।
नए नियम में क्या बदलाव?
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अब वाहन पंजीयन 20 साल तक वैध रहेगा।
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20 साल पूरे होने के बाद ही वाहन मालिक को नवीनीकरण (Renewal) कराना होगा।
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सरकार का मानना है कि इससे लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा और पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने की मजबूरी नहीं रहेगी।
किसे होगा फायदा?
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लंबे समय से चल रही कार और टू-व्हीलर रखने वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
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बार-बार फिटनेस और पंजीयन शुल्क देने से राहत मिलेगी।
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ग्रामीण और छोटे कस्बों के लोग, जहां वाहन लंबे समय तक चलाए जाते हैं, वे सबसे बड़े लाभार्थी होंगे।
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ऑटो सेक्टर पर असर
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से लोगों पर वित्तीय दबाव घटेगा, हालांकि इससे नई गाड़ियों की बिक्री पर थोड़ा असर पड़ सकता है।