जुबिली न्यूज डेस्क
केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में बड़ा सुधार लागू किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (3 सितंबर) को बताया कि अब GST में केवल दो टैक्स स्लैब – 5% और 18% होंगे। पहले 12% और 28% वाले स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
नई दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगी। इसके साथ ही कुछ महंगी वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का स्पेशल टैक्स स्लैब भी रखा गया है।
थाली होगी और सस्ती
सरकार ने रोजमर्रा के खाने-पीने की कई चीजों को टैक्स फ्री कर दिया है।
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दूध, रोटी, पराठा, पनीर – अब पूरी तरह टैक्स फ्री
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पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती – अब जीरो GST
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मक्खन, घी, सूखे मेवे, कंडेंस्ड दूध, अंजीर, खजूर, एवोकाडो – अब 5% GST
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जैम, जेली, नारियल पानी, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, फलों का रस, मिठाइयां, आइसक्रीम, पेस्ट्री और बिस्कुट – अब 5% GST
इससे आपकी रसोई का खर्च कम होगा और थाली सस्ती पड़ेगी।
छात्रों को मिलेगा फायदा
शिक्षा से जुड़े कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स हटा दिया गया है।
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रबड़, मानचित्र, पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक – अब जीरो GST
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शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, हेयर ऑयल – अब 18% की जगह 5% GST
इससे बच्चों की पढ़ाई और जरूरी सामान पहले से सस्ता मिलेगा।
हेल्थ और इंश्योरेंस होंगे किफायती
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हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम – अब पूरी तरह टैक्स फ्री
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सीमेंट – 28% से घटाकर 18% GST
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मेडिकल उपकरण और सेवाएं – 5% GST पर उपलब्ध
यह बदलाव आम लोगों के मेडिकल खर्च और बीमा प्रीमियम को काफी घटा देगा।
गाड़ियां और बाइक होंगी सस्ती
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पेट्रोल, LPG और CNG गाड़ियां (1200cc से कम, 4000mm से कम लंबाई) – अब 18% GST
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डीजल गाड़ियां (1500cc और 4000mm तक लंबाई) – अब 18% GST
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350cc तक की मोटरसाइकिलें – अब 18% GST
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एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशर – अब 28% की बजाय 18% GST
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इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) – पहले की तरह 5% GST
40% स्लैब में लग्जरी और सिन गुड्स
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महंगी कारें, 1200cc से ज्यादा गाड़ियां और 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलें
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निजी विमान, रेसिंग कारें
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तंबाकू उत्पाद (पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, बीड़ी)
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जुआ, कसीनो, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, रेस क्लब
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शुगर ड्रिंक्स (अधिक चीनी वाले सॉफ्ट ड्रिंक)
इन पर 40% टैक्स लगाया जाएगा।
राज्यों के लिए राजस्व का समाधान
सीतारमण ने कहा कि राज्यों को हुए राजस्व घाटे की भरपाई के लिए, तंबाकू और गुटखा जैसे उत्पादों पर 28% टैक्स और क्षतिपूर्ति उपकर फिलहाल जारी रहेगा।
नतीजा: जनता और कारोबारियों को राहत
नई GST दरों से
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आम जनता का जीवन सस्ता होगा
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किसानों और छात्रों को राहत मिलेगी
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छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स कंप्लायंस आसान होगा
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आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी