जुबिली न्यूज डेस्क
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा देते हुए पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का ऐलान किया है। यह नियम 2026 से लागू होगा और UP Police, PAC, Mounted Police और Fireman की भर्ती में इसे लागू किया जाएगा। इससे लाखों पूर्व अग्निवीरों को रोजगार का नया अवसर मिलेगा।
क्या है नया आदेश?
प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक:
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अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को यह लाभ मिलेगा।
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अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी, जैसे पूर्व सैनिकों को मिलती है।
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आवेदन करने वाला पूर्व अग्निवीर अपनी मूल श्रेणी (SC/ST/OBC/UR) में ही समायोजित किया जाएगा।
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भर्ती में आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा।
कैबिनेट बैठक में हुआ निर्णय
3 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ। इसका उद्देश्य है कि सेना की सेवा कर चुके प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को स्थायी रोजगार मिल सके।
अग्निवीरों के लिए क्यों है ये फैसला अहम?
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चार साल की सैन्य सेवा के बाद अग्निवीरों को अब स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा।
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पुलिस बल को ऐसे युवा मिलेंगे जो पहले से अनुशासन, फिजिकल ट्रेनिंग और देशभक्ति के मूल्यों से परिपूर्ण हैं।
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इससे UP Police Force की दक्षता और सेवा गुणवत्ता में बड़ा सुधार हो सकता है।
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उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम न सिर्फ सेना से लौटे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था को भी एक अनुशासित बल के रूप में मजबूती देगा। 2026 से लागू होने वाली इस योजना पर अब सभी की निगाहें हैं कि यह UP Police भर्ती में कितना बड़ा बदलाव लाती है।