- वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब
 - CJI ने कहा, “केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें
 - ” CJI ने यह भी कहा, “1995 और 2013 के वक्फ कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट (सुनवाई की सूची) में अलग से लगाई जाएंगी, ताकि उन्हें अलग से सुना जा सके
 
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