जुबिली न्यूज डेस्क
संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 11 अप्रैल 2025 इसकी अंतिम तारीख थी। अमेरिकी सरकार ने चेतावनी दी है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर भारी जुर्माना, जेल की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लैवेट ने शुक्रवार को स्पष्ट करते हुए कहा,”एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख़ 11 अप्रैल 2025 थी। अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसका पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
कैरोलाइन लैवेट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम दोनों पहले ही साफ कर चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर गिरफ्तारी, जुर्माना, निर्वासन (डिपोर्टेशन) और भविष्य में अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
होमलैंड सिक्योरिटी का सख्त संदेश
अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने भी 11 अप्रैल को प्रेस रिलीज़ जारी कर विदेशियों को चेतावनी दी।
होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा,
“हमारा देश छोड़ दीजिए, अगर आप अमेरिका में अवैध रूप से मौजूद हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और मेरा संदेश बिल्कुल साफ है। कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
सरकार ने स्पष्ट किया कि —
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11 अप्रैल 2025 तक, अमेरिका में 30 दिन या उससे अधिक समय से बिना रजिस्ट्रेशन प्रमाण के रह रहे विदेशी नागरिकों को तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना था।
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11 अप्रैल 2025 के बाद, अमेरिका में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अपने आगमन की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा।
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अमेरिका में प्रवासियों के लिए कड़े नियम
नए नियमों के तहत, अमेरिका में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इसका मकसद अमेरिका में अवैध प्रवास को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। जिन लोगों ने समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
संघीय एजेंसियां और होमलैंड सिक्योरिटी अधिकारियों ने इस नियम के उल्लंघन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं।
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