यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, जानें क्यों

जुबिली न्यूज डेस्क 

गाजियाबाद में अपर जिला जज जूनियर डिवीजन ने थाना नंदग्राम को आदेश दिया है कि वह एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें. पीएफए से जुड़े एक व्यक्ति ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी की पुलिस को दी शिकायतों पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है उसके और उसके भाई को खतरा है सोशल मीडिया पर खुलेआम उनको धमकी दी जा रही है.

गाजियाबाद में पीएफए से जुड़े गौरव गुप्ता ने बताया कि उनके भाई सौरव गुप्ता ने एल्विश यादव के खिलाफ गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज कराया था. गौरव गुप्ता खुद नोएडा में एल्विश यादव के खिलाफ संगीन धाराओं में हुए मुकदमे के वादी थे.

गौरव गुप्ता के मुताबिक, सौरव को लग रहा था उनकी रेकी की जा रही है. जहा वो रहते है उनकी सोसाइटी में कुछ अनवांटेड लोग घूम रहे हैं. सौरव को यह भी डर था कि सौरव को और उसके भाई गौरव को एल्विश यादव या उसके जानकार किसी झूठे मामले में फंसा सकते हैं. इसी कारण से उसने अपना फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया था. क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार धमकी मिल रही थी.

जानें पूरा मामला

कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में सौरव ने बताया है कि, एल्विश आर्मी के नाम से चल रहे अकाउंट से लगातार दोनों भाइयों को धमकी मिल रही है. उनको डर है कि कहीं उमेश पाल हत्याकांड की तरह या फिर सिद्धू मूसेवाला की तरह दोनों भाइयों पर कोई सुनियोजित हमला न हो जाए.

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प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि इस मामले में थाने में भी शिकायत दी गई थी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. अब कोर्ट ने आदेश दिया है की धारा 173(4) BNSS के तहत स्वीकार किया जाता है. साथ ही नंदग्राम थाना अध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि आवेदन में तथ्यों के आधार पर समुचित व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करें और विवेचना करें.

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