इमरान को SC से झटका, नेशनल असेंबली बहाल, 9 अप्रैल को फिर से वोटिंग

  • Pakistan Political Crisis
  • सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को झटका
  • कहा- डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर संवैधानिक है

जुबिली स्पेशल डेस्क

पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अब अपना फैसले भी सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माना है कि 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर संवैधानिक था।

इसके साथ ही 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली पर वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को पलटते हुए गैर संवैधानिक करार दिया है। 9 अप्रैल को 10 बजे नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी. फैसले के बाद कोर्ट के बाहर गो नियाजी, गो के नारे लग रहे हैं।कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखेल शामिल थे।

इससे पहले तीन अप्रैल को पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेम्बली में विपक्ष द्वारा लाये गए अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने बगैर मतदान के ही खारिज कर दिया था।

डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान की सरकार के खिलाफ लाये गए अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश से प्रेरित बताया था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद पांच का हवाला देते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था।

अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता से कहा था कि मुल्क के खिलाफ हो रही एक बड़ी साजिश फेल हो गई है। उन्होंने जनता से चुनाव की तैयारी करने को कहा था।

राष्ट्र के नाम दिए सन्देश के बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से नेशनल असेम्बली के साथ-साथ सभी विधानसभाओं को भंग करने का प्रस्ताव भेज दिया था। जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया था। उसके बाद विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है।

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