जुबिली न्यूज डेस्क
केंद्र सरकार ने जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्देद 370 हटाया था तो उस समय सोशल मीडिया से लेकर खबरों में इस बात की खूब चर्चा रही थी कि अब बाहरी लोग कश्मीर में सम्पत्ति खरीद सकेंगे।

फिलहाल अनुच्देद 370 खत्म होने के बाद से अब तक जम्मू और कश्मीर में दूसरे राज्यों के 34 लोगों ने संपत्ति खरीदी है।
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मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल जिलों में खरीदी गई है।
अगस्त, 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया था इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया था।
अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे के तहत वहां के स्थानीय लोग ही वहां संपत्ति खरीद सकते थे, लेकिन 370 के निरस्त किए जाने के बाद वहां देश के अन्य राज्यों के लोग संपत्ति खरीद सकते है्र।
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