जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दो साल पहले नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पाक्सो कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अभियुक्त को फांसी की सज़ा सुनाई. अभियुक्त पर अदालत ने पचास हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मोनू ठाकुर नाम के अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और जब इस लड़की ने मोनू ठाकुर से कहा कि वह इस घटना की शिकायत अपने घर वालों से करेगी. अपनी पहचान सामने आने और फंस जाने के डर से उसने लड़की पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिन्दा जला दिया और फरार हो गए.

आग से जल रही लड़की ने शोर मचाया इसी बीच उसके घर वाले भी पहुँच गए. उन्होंने आग बुझाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया लेकिन मरने से पहले उसने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दिए बयान में मोनू ठाकुर का नाम लिया. अभियुक्त का नाम पता चलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और 16 अप्रैल 2019 को मोनू ठाकुर गिरफ्तार कर लिया गया.
नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. कोर्ट ने इस मामले में तेज़ी से सुनवाई की. अदालत ने लड़की के मृत्यु पूर्व बयान को ही पर्याप्त माना और मोनू ठाकुर को फंसी की सज़ा सुना दी.
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